{"_id":"6838a8de932ba977bb0bba0c","slug":"mass-marriage-aid-amount-increased-target-decreased-bhadohi-news-c-191-1-svns1015-126742-2025-05-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"सामूहिक विवाह : सहायता राशि बढ़ी, घट गया लक्ष्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सामूहिक विवाह : सहायता राशि बढ़ी, घट गया लक्ष्य
विज्ञापन
ज्ञानपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि बढ़ने के साथ नए वित्तीय वर्ष का लक्ष्य घट गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहां 831 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य था। वहीं 2025-26 में 416 तय हुआ है, हालांकि विभाग का मानना है कि आने वाले समय में लक्ष्य बढ़ भी सकता है। गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। अभी तक योजना में 51 हजार रुपये खर्च होते थे। इसमें 35 हजार वधू के खाते में जाता है और 10 हजार का सामान और छह हजार शादी-विवाह के आयोजन पर खर्च किया जाता है। शासन स्तर से अब अनुदान की राशि को बढ़ा दिया गया है। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक लाख रुपये खर्च होगा। इसके तहत 60 हजार रुपये वधू के बैंक खाता में जमा कराए जाएंगे। 25 हजार रुपये की उपहार सामग्री और 15 हजार रुपये आयोजन खर्च के मद में शामिल है। अनुदान राशि जहां बढ़ा दी गई वहीं लक्ष्य कम हो गया है। इस साल सिर्फ 416 शादियों का लक्ष्य तय किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने बताया कि लाभार्थियों की संख्या तो शासन से तय कर दी गई है। शासन से जो लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है वह बढ़ भी सकता है।
सामूहिक विवाह योजना की पात्रता
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या या कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हों।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख तक हो।
- विवाह के लिए किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है
- वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
- कन्या अविवाहित हो या विधवा, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
- विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
इसको लेकर shadianudan.upsdc.gov.in साइट पर जाएं और एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। इसमें पूछी गई सारी जानकारी भरें और साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। इसके बाद इसे विभाग में जमा करें।
विज्ञापन
सामूहिक विवाह योजना की पात्रता
- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या या कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हों।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख तक हो।
- विवाह के लिए किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है
- वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
- कन्या अविवाहित हो या विधवा, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
- विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी।
ऐसे करें आवेदन
इसको लेकर shadianudan.upsdc.gov.in साइट पर जाएं और एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। इसमें पूछी गई सारी जानकारी भरें और साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। इसके बाद इसे विभाग में जमा करें।
विज्ञापन