फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Life imprisonment to five murder convicts Bhadohi court pronounces verdict within 10 months

Bhadohi: हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 10 महीने के भीतर सुनाया फैसला

Wed, 02 Aug 2023 07:37 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: उत्पल कांत Updated Wed, 02 Aug 2023 07:37 PM IST
सार

भदोही जिलके की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला कोर्ट में पहुंचने के 10 महीने के भीतर फैसला आ गया। 

विज्ञापन
Life imprisonment to five murder convicts Bhadohi court pronounces verdict within 10 months
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलोज चन्द्रा की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 17-17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला कोर्ट में पहुंचने के 10 महीने के भीतर दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया।

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार वादिनी गीता बनवासी पत्नी विजय बनवासी निवासी रया मुसहर बस्ती, भदोही ने स्थानीय कोतवाली में लिखित तहरीर देकर बताया कि 26 जून को उसके पड़ोसी संजय बनवासी के लड़के की शादी थी। जहां 25 जून को डीजे पर नाच रहे सभी लोगों ने शराब पी थी। उस शादी में वह भी अपने पति के साथ शामिल होने पहुंची थी।

विज्ञापन

कुएं से बरामद हुआ था शव

बताया कि उसके पति ने भी शराब पी थी। इस बीच संजय बनवासी ने अपने नाती की तबियत खराब होने की बात कहकर डीजे बंद करने की बात कही। जिसपर सभी लोग नाराज हो गए और चले गए। मेरे पति भी वहां से गाली देते हुए मेरे साथ घर चले आए। कुछ देर बाद मेरे पति छोटेलाल बनवासी के घर पहुंच कर उनकी लड़की से वाद-विवाद करने लगे। जिस पर छोटेलाल सहित छह लोगों ने उनके पति को लाठी-डंडे से पीटते हुए स्कूल के पीछे ले गए। रातभर उसके पति का कुछ पता नहीं चला। सुबह होने पर उनके पति की लाश फत्तूपुर कुएं से बरामद हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद 28 जून 2022 को छोटेलाल, लक्ष्मण, रामू, पताली, व अनिल उर्फ नागे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 22 सितंबर को अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को संज्ञान में लिया। जिसके बाद मामला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शैलोज चन्द्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए छोटेलाल सहित लक्ष्मण बनवासी, रामू बनवासी निवासी रया मुसहर बस्ती व पताली बनवासी निवासी श्रीहरा कपसेठी तथा अनिल उर्फ नागे निवासी विंध्याचल, मिर्जापुर को दोषी पाया। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विकास नारायण मिश्र ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed