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सरकारी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश
bhadohi
Updated Thu, 22 Jun 2017 01:12 AM IST
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लालानगर। गोपीगंज में अवैध रूप से प्राइवेट क्लीनिक चला रहे सरकारी चिकित्सक डॉ. डीडी गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। जांच में धोखाधड़ी उजागर होने के बाद सीएमओ ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश गोपीगंज सीएचसी प्रभारी को दे दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है।
पड़ोसी जनपद इलाहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में तैनात सरकारी चिकित्सक डॉ. दीनदयाल गुप्ता पर गोपीगंज में निजी क्लीनिक चलाने का आरोप है। महुआरी मंगलपुर जंगीगंज गांव निवासी ईश्वरचंद्र मौर्य की शिकायत पर जिलाधिकारी विशाख जी ने सीएमओ को मामले की जांच का निर्देश दिया। सीएमओ ने जांच अधिकारी डॉ. एसएम सहाय से गोपीगंज में चल रहे निजी क्लीनिक की जांच कराई। जांच में पाया गया कि क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। वहां भर्ती पांच मरीजों के पास न तो ओपीडी का पर्चा था ना ही अन्य अभिलेख थे। सीएमओ कार्यालय ने जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने इस स्थिति से इलाहाबाद जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए कहा। इस बीच बुधवार को सीएमओ कार्यालय ने सीएचसी गोपीगंज के अधीक्षक डॉ. आशुतोष पांडेय को आरोपी चिकित्सक डॉ. गुप्ता के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया। सीएमओ डॉ. सतीश सिंह ने कहा कि आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और निजी क्लीनिक बंद कराने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी गई है। जबकि सीओ रामकरन ने इस तरह की कोई भी तहरीर मिलने से इनकार किया। कहा कि पुलिस को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है।
सरकारी चिकित्सक के अवैध प्राइवेट क्लीनिक चलाने की जानकारी संज्ञान में आने के बाद सीएमओ को निजी क्लीनिक बंद कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए इलाहाबाद जिला प्रशासन से बात की गई है।
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विशाख जी, जिलाधिकारी
पड़ोसी जनपद इलाहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में तैनात सरकारी चिकित्सक डॉ. दीनदयाल गुप्ता पर गोपीगंज में निजी क्लीनिक चलाने का आरोप है। महुआरी मंगलपुर जंगीगंज गांव निवासी ईश्वरचंद्र मौर्य की शिकायत पर जिलाधिकारी विशाख जी ने सीएमओ को मामले की जांच का निर्देश दिया। सीएमओ ने जांच अधिकारी डॉ. एसएम सहाय से गोपीगंज में चल रहे निजी क्लीनिक की जांच कराई। जांच में पाया गया कि क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। वहां भर्ती पांच मरीजों के पास न तो ओपीडी का पर्चा था ना ही अन्य अभिलेख थे। सीएमओ कार्यालय ने जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को दे दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने इस स्थिति से इलाहाबाद जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए कहा। इस बीच बुधवार को सीएमओ कार्यालय ने सीएचसी गोपीगंज के अधीक्षक डॉ. आशुतोष पांडेय को आरोपी चिकित्सक डॉ. गुप्ता के खिलाफ इंडियन मेडिकल एक्ट के तहत जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया। सीएमओ डॉ. सतीश सिंह ने कहा कि आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और निजी क्लीनिक बंद कराने के लिए पुलिस को तहरीर दे दी गई है। जबकि सीओ रामकरन ने इस तरह की कोई भी तहरीर मिलने से इनकार किया। कहा कि पुलिस को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है।
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सरकारी चिकित्सक के अवैध प्राइवेट क्लीनिक चलाने की जानकारी संज्ञान में आने के बाद सीएमओ को निजी क्लीनिक बंद कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए इलाहाबाद जिला प्रशासन से बात की गई है।
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विशाख जी, जिलाधिकारी