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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष की कारावास

Sat, 30 Jul 2022 12:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Jul 2022 12:30 AM IST
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Imprisonment for 14 years for raping minor
ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती मधु डोंगरा की अदालत ने पाक्सो एक्ट के दोषी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीन साल पूर्व हुई घटना में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
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अभियोजन के मुताबिक आजमगढ़ निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनकी 10 साल की भतीजी भदोही क्षेत्र के एक पीएचसी में अपनी मां के साथ रहकर पढ़ती है। 14 जनवरी 2019 को उसकी मां ड्यूटी पर गई थी और दोपहर तीन बजे पास का ही योगेश यादव निवासी बनियापार आजमगढ़ कमरे पर आकर भतीजी को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। उसके साथ जबर्दस्ती की। धमकी दिया कि किसी को बतानेे पर तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा। उसकी भतीजी उस दिन तो नहीं बताई लेकिन 16 जनवरी को सारी बातें बताई। 17 जनवरी 2019 को भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने योगेश यादव को दोषी मानते हुए 14 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजन डॉ. अश्वनी मिश्र ने पैरवी की।
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