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Bhadohi News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा
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ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी को 10 साल कठोर कारावास एवं सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। करीब चार साल पूर्व औराई के भगवानपुर कनेहरी गांव में विवाहिता की दहेज के लिए की गई हत्या के मामले में यह फैसला आया है।
अभियोजन के मुताबिक प्रदीप कुमार पांडेय ने अपनी बेटी की शादी 23 मई 2019 को भगवानपुर कनेहरी निवासी सभाशंकर तिवारी से की थी। शादी के बाद बेटी शालिनी विदा होकर ससुराल गई तो पति सभाशंकर, ससुर मिथिलेश तिवारी, सास मीरा देवी एक लाख नकद समेत सोने की हार की मांग कर बेटी को परेशान करने लगी।
2020 में उसकी बेटी दुबारा विदा होकर अपने ससुराल गई। 30 सितंबर 2020 को उनको सूचना मिली कि उसकी बेटी की लाश ससुराल के घर में पड़ी है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में ससुर, सास को संदेह का लाभ मिला। दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति सभाशंकर तिवारी को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन के मुताबिक प्रदीप कुमार पांडेय ने अपनी बेटी की शादी 23 मई 2019 को भगवानपुर कनेहरी निवासी सभाशंकर तिवारी से की थी। शादी के बाद बेटी शालिनी विदा होकर ससुराल गई तो पति सभाशंकर, ससुर मिथिलेश तिवारी, सास मीरा देवी एक लाख नकद समेत सोने की हार की मांग कर बेटी को परेशान करने लगी।
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2020 में उसकी बेटी दुबारा विदा होकर अपने ससुराल गई। 30 सितंबर 2020 को उनको सूचना मिली कि उसकी बेटी की लाश ससुराल के घर में पड़ी है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में ससुर, सास को संदेह का लाभ मिला। दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति सभाशंकर तिवारी को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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