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छात्रसंघ अध्यक्ष पर जालसाजी का केस
bhadohi hindi news
Updated Fri, 07 Apr 2017 01:51 AM IST
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काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष किशन शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। अपर मुख्य दंडाधिकारी की अदालत के आदेश पर ज्ञानपुर कोतवाली में अध्यक्ष के खिलाफ जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है।
मालूम हो कि छात्रसंघ अध्यक्ष किशन शुक्ला के खिलाफ शैक्षिक अभिलेखों में हेराफेरी कर प्रवेश लेने और लिंगदोह की सिफारिशों को ताख पर रखकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। इसकी शिकायत कॉलेज और जिला प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमन शुक्ला ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि महाविद्यालय में किशन शुक्ला ने चार बार अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लिया। किशन ने बीए प्रथम वर्ष में जन्मतिथि 11 दिसंबर 1991 जबकि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 11 जून 1992 दिखाया। आरोप लगाया कि ऐसा न करने तो किसी पात्र छात्र को प्रवेश मिलता, लेकिन किशन ने कॉलेज प्रशासन को धोखे में रखक फर्जी, कूटरचित प्रमाण पत्रों से प्रवेश ले लिया।
एसीजेएम प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने एसओ ज्ञानपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया। वादी की ओर से बहस और पैरवी अधिवक्ता पंकज तिवारी और दीपक पांडेय ने की।
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मालूम हो कि छात्रसंघ अध्यक्ष किशन शुक्ला के खिलाफ शैक्षिक अभिलेखों में हेराफेरी कर प्रवेश लेने और लिंगदोह की सिफारिशों को ताख पर रखकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा था। इसकी शिकायत कॉलेज और जिला प्रशासन से की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमन शुक्ला ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि महाविद्यालय में किशन शुक्ला ने चार बार अलग-अलग जन्मतिथि दिखाकर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लिया। किशन ने बीए प्रथम वर्ष में जन्मतिथि 11 दिसंबर 1991 जबकि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 11 जून 1992 दिखाया। आरोप लगाया कि ऐसा न करने तो किसी पात्र छात्र को प्रवेश मिलता, लेकिन किशन ने कॉलेज प्रशासन को धोखे में रखक फर्जी, कूटरचित प्रमाण पत्रों से प्रवेश ले लिया।
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एसीजेएम प्रवीण कुमार पांडेय की अदालत ने एसओ ज्ञानपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया। वादी की ओर से बहस और पैरवी अधिवक्ता पंकज तिवारी और दीपक पांडेय ने की।
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