{"_id":"58c99e5e4f1c1b741132c0f3","slug":"four-years-in-jail-for-sedition","type":"story","status":"publish","title_hn":"छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैद
bhadohi hindi news
Updated Thu, 16 Mar 2017 01:34 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल कारावास की सजा सुनाई। चार साल पूर्व ज्ञानपुर नगर में हुई घटना में बुधवार को यह निर्णय आया है अभियोजन पक्ष के अनुसार ज्ञानपुर नगर के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री 30 मई 2013 को सुबह 10 बजे कोचिंग से पढ़कर घर आ रही थी। उसी दौरान दीवानी न्यायालय के पश्चिम गेट के पास एक व्यक्ति ने उससे अभद्रता पूर्वक छेड़खानी की। इससे वह भयभीत होकर घर आ गई। मेरा भाई जाकर देखा तो आरोपी दुर्गागंज तिराहे के समीप बस स्टैंड पर मिल गया। पूछताछ करने पर गाली-गलौज करने लगा। तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पाक्सो समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं में ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। न्यायालय ने आरोपी राजू निवासी ज्ञानपुर के विरुद्ध चार वर्ष के कारावास और 13 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन