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रुपया हड़पने के आरोप में दर्ज होगी प्राथमिकी

Thu, 20 Oct 2022 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Oct 2022 12:51 AM IST
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FIR will be registered on the charge of grabbing money
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने बुधवार को सुरियावां थाना क्षेत्र के सागरपुर में हुए मारपीट और रुपया हड़पने के मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से दायर 156(3) के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया। कोर्ट ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश सुनाते हुए अनुपालन आख्या शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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तथ्यों के मुताबिक सुरियावां थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार पांडेय ने अपने अधिवक्ता एसपी सिंह के माध्यम से प्रार्थनापत्र दाखिल कर आरोप लगाया था। बताया कि आरोपी श्याम सुंदर बिंद और शिकायतकर्ता के भाई अनिल कुमार ईंट भट्ठे का व्यापार करते थे। इस दौरान 10 लाख रुपये श्याम सुंदर बिंद पर बकाया था। उक्त रुपये की मांग करने पर टालमटोल करते रहे। 11 मार्च 2022 को समय लगभग 5.30 बजे रुपये की मांग करने पर आवेश में आकर मारापीटा। घटना के अन्य आरोपित चंचल, अमन ने भी मिलकर अंजाम दिया। घटना के संबंध में स्थानीय थाना समेत पुलिस अधीक्षक को सूचना देने पर कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात न्यायालय की शरण लिया गया। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए थानाध्यक्ष सुरियावां को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश सुनाया।
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