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एवरेस्ट मसाले पर पांच लाख का जुर्माना

Tue, 17 Mar 2020 12:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2020 12:09 AM IST
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Everest spices fined five lakhs
ज्ञानपुर। देश की मसाला कंपनी एवरेस्ट मसाले पर मिलावटखोरी में पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2016 में घोसिया बाजार की एक दुकान से उठाए गए करी मसाले का सैंपल जांच में फेल होने के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट) ने सोमवार को यह निर्णय सुनाया। साथ ही दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पांच सितंबर 2016 को औराई क्षेत्र के घोसिया बाजार स्थित त्रिलोकी नाथ पुत्र प्रहलाद दास की दुकान से बिक्री के लिए रखे गए एवरेस्ट सब्जी मसाले के चार पैकेट खरीद कर उसका सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा था। लखनऊ प्रयोगशाला में जांच के दौरान मसाले में नमक की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई। निर्धारित मानक पांच प्रतिशत की बजाए मसाले में 5.83 प्रतिशत नमक पाया गया। इसे बड़ी मिलावटखोरी मानते हुए एडीएम न्यायालय ने निर्माता कंपनी एस नरेंद्र कुमार एंड कॉम 4/बीएलबीएस मार्ग विखरोइली (वेस्ट), मुंबई को नोटिस जारी किया। इसके बाद कंपनी ने फरवरी 2020 में न्यायालय में आपत्ति दाखिल की।
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गत दो मार्च को न्याय निर्णयन अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने दोनों पक्षों की पूरी बहस को सुना। इसके बाद कोर्ट ने कंपनी को मानकों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। न्याय निर्णयन अधिकारी ने दुकानदार त्रिलोकीनाथ पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 के तहत 25 हजार और निर्माता कंपनी एस नरेंद्र कुमार एंड कॉम पर पांच लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माना धनराशि को एक पखवारे के अंदर ट्रेजरी में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।
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