फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 25 Oct 2017 01:18 AM IST
Updated Wed, 25 Oct 2017 01:18 AM IST
विज्ञापन
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
ज्ञानपुर। दो वर्ष पूर्व रघुनाथपुर गांव में हुई हत्या के मामले की मंगलवार को सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक की अदालत ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना अगस्त 2015 की है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार गोपीगंज थानाक्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी राधा देवी ने आरोप लगाया था कि आठ अगस्त 2015 को शाम पांच बजे विक्रम कोल और उसकी पत्नी पूजा देवी निवासी देवपुरा लालगंज मिर्जापुर उसके घर पर आए और किराए पर कमरे की मांग किया। मना करने पर कुरमैचा गांव निवासी रामलाल ने इनकी पहचानने की बात कहकर कमरा दिलाने की सिफारिश की थी। इस पर मैंने उन्हें कमरा दे दिया। दो दिन बाद 10 अगस्त को सुबह 10 बजे कमरे से दुर्गंध आने लगी। कमरे में देखा कि विक्रम की पत्नी पूजा मृत पड़ी थी। पुलिस ने राम सागर उर्फ विक्रम कोल के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की। उसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दोनो पक्षों के तर्कों एवं बयानों को सुनने के बाद न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट मृदुल कुमार मिश्रा ने दोषी रामसागर उर्फ विक्रम कोल को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुधाकर पांडेय ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed