फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सजा

किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सजा

Tue, 20 Nov 2018 11:44 PM IST
Updated Tue, 20 Nov 2018 11:44 PM IST
विज्ञापन
किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सजा

विज्ञापन

ज्ञानपुर। सुरियावां थानाक्षेत्र के एक गांव से पिछले वर्ष किशोरी को बहला फुसलाकर साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।

सुरियावां के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि संदीप गौतम ने कक्षा 12 में पढ़ने वाली उनकी 17 वर्षीय पुत्री को 16 अप्रैल 2017 को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2017 को दोनों को ढूंढ लिया। इसके बाद छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। इसके बाद मामले को कोर्ट में पेश किया गया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजय कुमार डे की अदालत ने संदीप गौतम को दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष से मामले की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed