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Bhadohi News: आदेश का अनुपालन न कराने पर कोर्ट नाराज, थानाध्यक्ष को किया तलब
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सिविल जज जूनियर डिवीजन मोहम्मद शाहनवाज अहमद सिद्दकी की अदालत ने स्थगन आदेश अनुपालन न कराए दुर्गागंज थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया।
कोर्ट ने थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार भदोही तहसील के रामनगर सरायकंसराय निवासी संतोषा देवी पत्नी गयाशंकर पाल की ओर से न्यायालय में याचिका दाखिल कर भूमिधरी जमीन के बाबत स्थगन आदेश की मांग की थी।
आरोप लगाई थी कि विपक्षी रविंद्र समेत अन्य भूमिधरी जमीन में कृषि कार्य करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जिस पर न्यायालय ने विपक्षियों को प्रार्थिनी के भूमिधरी जमीन में हस्तक्षेप न करने का आदेश पारित किया था।
इसके बाद वादिनी कृषि कार्य करने पहुंची तो विपक्षियों ने रोक दिया। न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए पुलिस की मदद मांगी थी।
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कोर्ट ने दुर्गांगंज थानाध्यक्ष को आदेश का अनुपालन कराकर आख्या मांगी थी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर नाराज कोर्ट ने थानाध्यक्ष दुर्गांगंज को तलब किया।
कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को दोपहर दो बजे तक हर हाल में कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। चेताया कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी।
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कोर्ट ने थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार भदोही तहसील के रामनगर सरायकंसराय निवासी संतोषा देवी पत्नी गयाशंकर पाल की ओर से न्यायालय में याचिका दाखिल कर भूमिधरी जमीन के बाबत स्थगन आदेश की मांग की थी।
आरोप लगाई थी कि विपक्षी रविंद्र समेत अन्य भूमिधरी जमीन में कृषि कार्य करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जिस पर न्यायालय ने विपक्षियों को प्रार्थिनी के भूमिधरी जमीन में हस्तक्षेप न करने का आदेश पारित किया था।
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इसके बाद वादिनी कृषि कार्य करने पहुंची तो विपक्षियों ने रोक दिया। न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए पुलिस की मदद मांगी थी।
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कोर्ट ने दुर्गांगंज थानाध्यक्ष को आदेश का अनुपालन कराकर आख्या मांगी थी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर नाराज कोर्ट ने थानाध्यक्ष दुर्गांगंज को तलब किया।
कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को दोपहर दो बजे तक हर हाल में कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा। चेताया कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी।