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Bhadohi News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को एक वर्ष तीन माह का कारावास
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बलिया/मनियर। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-4 ने एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त वीके सिंह निवासी छितौनी (दुर्गीपुर) थाना मनियर, को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष तीन माह के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह भी आदेशित किया कि अर्थदंड अदा न किए जाने की दशा में अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2020 में मनियर थाना पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। 21 मार्च 2020 को उपनिरीक्षक विजय प्रकाश त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे।
इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़कर उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 1 किलोग्राम 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।
बरामदगी के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। वाद की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उक्त दंडादेश पारित किया।
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इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़कर उसकी तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 1 किलोग्राम 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।
बरामदगी के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूर्ण करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। वाद की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उक्त दंडादेश पारित किया।
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