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Bhadohi News: कंस्ट्रक्शन कंपनी पर दो लाख का जुर्माना, फ्लैट पर कब्जा न देने पर हुई थी शिकायत

Thu, 18 Apr 2024 07:00 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Thu, 18 Apr 2024 07:00 PM IST
सार

Bhadohi News: कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग सख्त हो गया है। उपभोक्ता ने यह शिकायत जनवरी 2023 में दर्ज कराई थी।

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consumer complain in commission for construction company
दो लाख रुपये का जुर्माना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने गुरुवार को कंट्रक्शन कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने जुर्माना राशि सहित उपभोक्ता द्वारा किराए के रूप में जमा की गई 40 हजार रुपये की धनराशि को 12 फीसदी ब्याज के साथ दो माह के भीतर लौटाने का निर्देश दिया।

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चेताया कि ऐसा न करने पर 2 लाख 40 हजार रुपये का 18 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि गोपीगंज स्टेशन रोड भदोही निवासी मुक्तदा मोहम्मद मोमिन ने अपने अधिवक्ता दीवान असलम द्वारा जनवरी 2023 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
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उन्होंने मान्या इंफ्राबुइल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन हजरत गंज लखनऊ, अनुपम प्रकाश पांडेय, रवी सिंह, पलक गोयल को पक्षकार बनाया था। उपभोक्ता अदालत ने विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी की।
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इस पर कंट्रक्शन कंपनी के अधिवक्ता ने केवल आपत्ति दाखिल कर छोड़ दिया। जिस पर आयोग ने एक पक्षीय मामला सुनते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने सेवा में कमी और मानसिक तनाव के लिए एक-एक लाख जुर्माना लगाने के साथ-साथ पीड़ित की ओर से जमा 40 हजार रुपये को 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया। चेताया ऐसा नहीं किया गया तो पूरी धनराशि का 18 फीसदी ब्याज से भुगतान करना होगा।

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