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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Bail plea rejected of mother-in-law who killed daughter-in-law by electrocution in Bhadohi

Bhadohi News: बहू को करंट देकर मारने वाली सास की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा धटना अत्यंत गंभीर

Wed, 19 Jun 2024 06:42 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 19 Jun 2024 06:42 PM IST
सार

भदोही जिले में बहू को करंट देकर मारने वाली सास की जमानत अर्जी खारिज की गई है। कोर्ट ने कहा है कि यह घटना अत्यंत गंभीर है और जमानक के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं है। 

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Bail plea rejected of mother-in-law who killed daughter-in-law by electrocution in Bhadohi
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चन्द्रा की अदालत ने बुधवार को बहू को करंट देकर मारने वाली सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बहू को करंट देकर मारने की घटना अत्यंत गंभीर है। अभियुक्ता द्वारा किए गए कथित अपराध में उसे जमानत देने के पर्याप्त साक्ष्य भी नहीं है। ऐसे में इनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

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यह है पूरा मामला
ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के नारायण कालोनी में बीते सात मई को कांसटेबल रत्नेश कुमार की पत्नी प्रियंका चौधरी का कमरे में फंदे से लटकता शव मिला। संदिग्ध मौत को लेकर मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो विवाहिता की करंट लगने से मौत की पुष्टि हुई। जिसके बाद पुलिस ने कांस्टेबल रत्नेश, उसकी मां पानदेवी उर्फ पानमति और बहन अंशू को गिरफ्तार किया। 
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इस मामले में विवाहिता की ननद और सास ने अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दी थी। जिसमें ननद की जमानत अर्जी पहले ही खारिज की जा चुकी थी। बुधवार को कोर्ट ने सास पानदेवी उर्फ पानमति की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।  

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