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बाहुबली विधायक के पौत्र की जमानत याचिका खारिज

Sun, 17 Jan 2021 12:44 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jan 2021 12:44 AM IST
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Bail petition of grandson of Bahubali MLA dismissed
ज्ञानपुर। वाराणसी की गायिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी बाहुबली विधायक विजय मिश्र के पौत्र विकास मिश्र की जमानत अर्जी खारिज हो गई। एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनवाई के बाद मामले को संगीन मानते हुए याचिका खारिज कर दी। गत वर्ष 18 अक्तूबर को गोपीगंज थाने में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में विधायक और उनका पुत्र भी आरोपी है।
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18 अक्तूबर को वाराणसी की एक महिला गायिका ने ज्ञानपुर विधायक, उनके पुत्र विष्णु और भतीजे के पुत्र विकास पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि विधायक को इससे पूर्व रिश्तेदार से संपत्ति विवाद में मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस समय वह आगरा जेल में निरुद्ध हैं। 21 दिसंबर 2020 को पौत्र विकास मिश्र को पुलिस ने कौलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि पुत्र विष्णु मिश्र अब भी फरार है। विकास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए एडीजे प्रथम रामकरन यादव की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने किया।
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