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यूपी: बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बहू रूपा मिश्र को मिली अग्रिम जमानत, जानें क्या है मामला

Mon, 04 Jan 2021 05:17 PM IST
गीतार्जुन गौतम अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 04 Jan 2021 05:17 PM IST
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Bahubali MLA Vijay Mishra daughter-in-law Rupa Mishra got anticipatory bail in property dispute case in bhadohi
विधायक विजय मिश्र। - फोटो : अमर उजाला

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बहू रूपा मिश्र को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने रिश्तेदार से संपत्ति विवाद में सोमवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। इस मामले में सुनवाई पूरी न हो पाने के कारण दो बार तिथियां बढ़ाई गईं थीं। मकान और अन्य संपत्ति कब्जाने के मामले में पुलिस विवेचना में विधायक की बहू का नाम भी शामिल किया गया था।

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गोपीगंज थानाक्षेत्र के धनापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने विगत चार अगस्त को गोपीगंज थाने में विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली और पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ मकान कब्जा करने, अन्य संपत्ति अपने बेटे के नाम वसीयत कराने के प्रयास और उनकी फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

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इस मामले में विधायक आगरा जेल में बंद हैं, जबकि एमएलसी जमानत पर हैं। पुत्र विष्णु मिश्रा अब तक फरार हैं। विवेचना के दौरान विधायक की बहू रूपा मिश्रा का नाम सामने आने पर पुलिस ने उनके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सोमवार को जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद विधायक की बहू को अग्रिम जमानत दे दी।

इसके पूर्व अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पखवाड़े भर पूर्व जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर 24 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की गई थी, लेकिन उस दिन किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद दो जनवरी की तिथि पड़ी थी। दो जनवरी को भी कागजी कोरम पूर्ण न होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी।

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