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Bhadohi News: अदालत के आदेश की अवहेलना पर एआरटीओ को नोटिस, 29 को तलब
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंंह की अदालत ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को नोटिस जारी किया है।
न्यायालय ने इसे आदेश की अवहेलना और पदस्थ कर्तव्य के प्रति लापरवाही बताते हुए 29 अगस्त को दोपहर एक बजे तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति जिलाधिकारी को भेजकर आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचित किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदक मनीष कुमार सर्राफ पुत्र मुन्नू लाल सर्राफ निवासी स्वामी दयानंद मार्ग, वासलीगंज कोतवाली शहर की ओर से वाहन संख्या यूपी 63 एटी 2897 की अवमुक्ति संबंधी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में एआरटीओ को दो अगस्त और 17 अगस्त को चालान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। परंतु आज तक एआरटीओ की ओर से न्यायालय में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।
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इसे न्यायालय ने अत्यंत आपत्तिजनक व खेदजनक बताते हुए पदस्थ कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना है।
न्यायालय ने कहा कि पूर्व में जारी दोनों आदेशों की जानकारी होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं किया गया। न्यायालय ने एआरटीओ के खिलाफ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किए जाने के संबंध में कार्यालय लिपिक को वाद दर्ज करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को देखते हुए क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अदालत ने एआरटीओ को 29 अगस्त को दोपहर एक बजे तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।
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न्यायालय ने इसे आदेश की अवहेलना और पदस्थ कर्तव्य के प्रति लापरवाही बताते हुए 29 अगस्त को दोपहर एक बजे तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति जिलाधिकारी को भेजकर आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचित किया है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदक मनीष कुमार सर्राफ पुत्र मुन्नू लाल सर्राफ निवासी स्वामी दयानंद मार्ग, वासलीगंज कोतवाली शहर की ओर से वाहन संख्या यूपी 63 एटी 2897 की अवमुक्ति संबंधी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में एआरटीओ को दो अगस्त और 17 अगस्त को चालान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। परंतु आज तक एआरटीओ की ओर से न्यायालय में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।
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इसे न्यायालय ने अत्यंत आपत्तिजनक व खेदजनक बताते हुए पदस्थ कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना है।
न्यायालय ने कहा कि पूर्व में जारी दोनों आदेशों की जानकारी होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं किया गया। न्यायालय ने एआरटीओ के खिलाफ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किए जाने के संबंध में कार्यालय लिपिक को वाद दर्ज करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को देखते हुए क्यों न उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अदालत ने एआरटीओ को 29 अगस्त को दोपहर एक बजे तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।