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Bhadohi News: रुपये लेने के बाद दी अधूरी साड़ी प्रिटिंग मशीन, अब ब्याज सहित लौटाने होंगे 3.75 लाख

Thu, 08 Jan 2026 01:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:03 AM IST
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After taking the money, gave an incomplete saree printing machine; now will have to return 3.75 lakh with interest
ज्ञानपुर। साड़ी प्रिटिंग मशीन का पूरा दाम लेने के बाद भी उपभोक्ता को अधूरी मशीन देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ स्थित प्रिटिंग मशीन की कंपनी को पौने चार लाख रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश संजय कुमार डे ने बताया कि उपभोक्ता को 10 हजार रुपये वाद खर्च देने का भी आदेश दिया गया है। कहा कि दो महीने में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर पूरी धनराशि 12 फीसदी ब्याज के साथ देनी होगी।
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सुरियावां के मलेपुर मलाईपुर निवासी सुनील कुमार मिश्र ने 25 जून 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में मे. कलर डेवलपर्स इंडिया के प्रो. आशीष बिसेन रिंग रोड कमला नेहरू नगर लखनऊ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया कि वह कपड़े की प्रिटिंग के लिए मशीन खरीदने के लिए कंपनी को तीन लाख 75 हजार रुपये दिए। ब्याज पर रुपये लेकर 17 अक्तूबर 2023 को दो लाख, 30 अक्तूबर 2023 को एक लाख रुपये भेजा। वहीं, एक मई 2024 को 70 हजार और पांच हजार रुपये नकद कंपनी को जमा किया। इसके बाद कंपनी ने उन्हें मशीन तो भेजा, लेकिन उसका प्रिटिंग हेड नहीं भेजा। पूछने पर बताया कि कंपनी के इंजीनियर प्रिटिंग हेड ले जाकर उसे चालू करेंगे। जून 2024 के बाद कई बार कहने के बाद भी कंपनी की ओर से प्रिटिंग हेड मशीन नहीं भेजी गई। इससे मशीन चालू नहीं हो सकी। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता आयोग की ओर से नोटिस भेजी गई। इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने उपभोक्ता की सेवा में कमी पाते हुए तीन लाख 75 हजार रुपये दो महीने के अंदर छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया।
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