{"_id":"5c894472bdec2214611252a9","slug":"31552499826-bhadohi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर जाएंगे जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर जाएंगे जेल
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
ज्ञानपुर। चुनावी प्रचार-प्रसार का मुख्य हथियार बन चुके सोशल मीडिया पर इस बार लोस चुनाव में पुलिस और प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। इसके जरिए अफवाह फैलाने वालों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जबकि सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वाले पोस्ट या टिप्पणी पर पुलिस की आईटी सेल की नजर रहेगी।
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने गठित टीम के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि मतदान होने तक एक-एक बिंदु पर कड़ी नजर रखी जाए। चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह संदिग्ध वस्तु लेकर नहीं चलेगा। राजनैतिक दल, उम्मीदवार और कार्यकर्ता न तो आम सभा का आयोजन करेंगे, न ही जुलूस निकालेंगे। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर ऐसा कोई कार्यक्रम अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिससे आम जनता के बीच अफवाह फैले और धार्मिक उन्माद अथवा तनाव उत्पन्न हो। कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कार्यकर्ता निजी भवनों, वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के झंडा या बैनर नहीं लगा सकेगा।
सोशल मीडिया (यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप आदि) पर बिना सक्षम अधिकारी के परमिशन से विज्ञापन आदि प्रकाशित नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, वैमनस्य, धार्मिक उन्माद भड़काने के मैसेज प्रचारित प्रसारित नहीं करेगा। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी मोबाइल सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मोबाइल के माध्यम से बल्क एसएमएस का वॉयस विज्ञापन किसी उम्मीदवार के लिए प्रचारित नहीं करेगी, जब तक उसे लिखित अधिकारी पत्र प्राप्त न किया गया हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का अश्लील नृत्य, गायन, वादन, नाटक व नौटंकी आदि का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार और कार्यकर्ता किसी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और अन्य सार्वजनिक स्थल पर कोई आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं फेेंकेगा। रिहायशी इलाकों में कोई भी लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
मतदान से पूर्व अनधिकृत लोग जिला छोड़ें
ज्ञानपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि छठवें चरण में 12 मई को जिले में मतदान होगा। जो व्यक्ति जिले का निवासी नहीं है और आयोग के निर्देशों के क्रम में अधिकृत नहीं है, वे मतदान से 48 घंटे पूर्व जिले से बाहर चले जाएंगे।
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने गठित टीम के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि मतदान होने तक एक-एक बिंदु पर कड़ी नजर रखी जाए। चुनाव को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह संदिग्ध वस्तु लेकर नहीं चलेगा। राजनैतिक दल, उम्मीदवार और कार्यकर्ता न तो आम सभा का आयोजन करेंगे, न ही जुलूस निकालेंगे। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर ऐसा कोई कार्यक्रम अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिससे आम जनता के बीच अफवाह फैले और धार्मिक उन्माद अथवा तनाव उत्पन्न हो। कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और कार्यकर्ता निजी भवनों, वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के झंडा या बैनर नहीं लगा सकेगा।
विज्ञापन
सोशल मीडिया (यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप आदि) पर बिना सक्षम अधिकारी के परमिशन से विज्ञापन आदि प्रकाशित नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, वैमनस्य, धार्मिक उन्माद भड़काने के मैसेज प्रचारित प्रसारित नहीं करेगा। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी मोबाइल सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मोबाइल के माध्यम से बल्क एसएमएस का वॉयस विज्ञापन किसी उम्मीदवार के लिए प्रचारित नहीं करेगी, जब तक उसे लिखित अधिकारी पत्र प्राप्त न किया गया हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का अश्लील नृत्य, गायन, वादन, नाटक व नौटंकी आदि का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार और कार्यकर्ता किसी धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और अन्य सार्वजनिक स्थल पर कोई आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं फेेंकेगा। रिहायशी इलाकों में कोई भी लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
मतदान से पूर्व अनधिकृत लोग जिला छोड़ें
ज्ञानपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि छठवें चरण में 12 मई को जिले में मतदान होगा। जो व्यक्ति जिले का निवासी नहीं है और आयोग के निर्देशों के क्रम में अधिकृत नहीं है, वे मतदान से 48 घंटे पूर्व जिले से बाहर चले जाएंगे।