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Bhadohi News: बिना अनुमति लगाई होर्डिंग और बोर्ड, 20 हजार जुर्माना

Mon, 03 Aug 2026 11:20 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 03 Aug 2026 11:20 PM IST
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20,000 fine for hoardings and boards installed without permission
गोपीगंज। नगर में सरकारी बिजली के पोल, खंभों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और बोर्ड लगाने पर पालिका ने सख्ती की है। पालिका प्रशासन की ओर से सोमवार को कई स्थानों पर जांच की गई। अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने ज्ञानपुर रोड स्थित एक शॉपिंग कंपलेक्स के संचालक छोटे लाल यादव के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए 20 हजार का जुर्माना लगाया। कहा कि पालिका क्षेत्र में कहीं भी कोई बोर्ड या होर्डिंग लगाई जाएगी, तो उसकी सूचना देनी होगी। बिना अनुमति के लगने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कहा कि नगर में इस तरह के का अभियान चला कर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
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