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खाद्यान घोटाला मामले में संचालक से होगी 2.39 करोड़ की वसूली

Wed, 03 Nov 2021 12:57 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 12:57 AM IST
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2.39 crore will be recovered from the operator in the food grain scam case
ज्ञानपुर। जिले में एफसीआई गोदाम में गरीबों के लिए रखा करीब साढ़े चार हजार क्विंटल चावल और सवा तीन सौ क्विंटल गेहूं के घोटाले के मामले में संचालक से दो करोड़ 39 लाख रुपये वसूली की जाएगी। गोदाम की भूमि की बिक्री पर रोक लगाते हुए निबंधन अधिकारी को पत्र भी लिखा गया है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से की जाने वाली इस कार्रवाई से हलचल मची है। जिलाधिकारी की संस्तुति पर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जांच चल रही है। खाद्यान घोटाले के मामले की हुई जांच के बाद एफसीआई डिपो प्रबंधक महेश्वरी तिवारी ने गोदाम संचालक शमीम जहां, आजाद खान ऊर्फ शेरू खां, प्रबंधक शांति प्रकाश श्रीवास्तव, डिपो प्रभारी अजय कुमार विश्वकर्मा, तकनीकी सहायक अनुज कुमार श्रीवास्तव एवं काटा प्रभारी अनिल कुमार सरोज के खिलाफ सात अक्तूबर को भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में करीब नौ हजार बोरी चावल और 622 बोरी गेहूं गोदाम में कम पाया गया था। संचालक और कर्मियों की मिलीभगत की वजह से की गई गड़बड़ी के बारे में जानकारी मिली तो विस्तृत जांच होने लगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम ने संचालक से 2.39 करोड़ की वसूली की कार्रवाई की है। भूमि की बिक्री न हो जाए इसलिए निबंधन अधिकारी को भी पत्र भेजा गया है। बभनौटी गोदाम से कालाबाजारी करने के लिए ले जा रहे खाद्यान्न के मामले में सुरियावां केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी की गई है।
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