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Basti News: अवैध शराब के मामले में दो को सात साल की सजा
Fri, 16 Feb 2024 12:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 16 Feb 2024 12:51 AM IST
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पनेरा भारी ईंट-भट्ठे पर बनाने थे अपमिश्रित शराब
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अवैध अपमिश्रित देसी शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किए गए दो लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रमोद कुमार गिरि ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय बहादुर पाल ने न्यायालय को बताया कि 21 मई 2015 की शाम करीब चार बजे हर्रैया पुलिस को सूचना मिली कि थानांतर्गत पनेरा भारी गांव में ईंट भट्ठे पर संजय बड़ाई निवासी चंदवा, थाना सेन्हा, जनपद लोहारदगा (झारखंड) और राजू राव निवासी पूसो, थाना सिसई, जनपद गुमला, झारखंड अवैध शराब बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि भट्ठे पर तीन मड़ई में शराब बनाई जा रही है।
नमूना परीक्षण के लिए पुलिस ने शराब के नमूने लेकर लहन आदि नष्ट कर दिया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कर 26 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। मामले में नौ गवाहों ने गवाही दी। मौके पर बरामद की गई सामग्री, नमूना जांच रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर संजय बड़ाई और राजू राव को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अवैध अपमिश्रित देसी शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किए गए दो लोगों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रमोद कुमार गिरि ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अजय बहादुर पाल ने न्यायालय को बताया कि 21 मई 2015 की शाम करीब चार बजे हर्रैया पुलिस को सूचना मिली कि थानांतर्गत पनेरा भारी गांव में ईंट भट्ठे पर संजय बड़ाई निवासी चंदवा, थाना सेन्हा, जनपद लोहारदगा (झारखंड) और राजू राव निवासी पूसो, थाना सिसई, जनपद गुमला, झारखंड अवैध शराब बना रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि भट्ठे पर तीन मड़ई में शराब बनाई जा रही है।
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नमूना परीक्षण के लिए पुलिस ने शराब के नमूने लेकर लहन आदि नष्ट कर दिया। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कर 26 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। मामले में नौ गवाहों ने गवाही दी। मौके पर बरामद की गई सामग्री, नमूना जांच रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर संजय बड़ाई और राजू राव को सात-सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
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