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गैंगस्टर में दो दोषियों को तीन साल की सजा
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गैंगस्टर में दो दोषियों को तीन साल की सजा
अदालत ने दोषी पर लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 के विशेष न्यायालय के न्यायधीश अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को तीन वर्ष पांच माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश दुबे ने कोर्ट को बताया कि गिरधारी पासी उर्फ गिरीश बहेलिया निवासी वार्ड नंबर 4 चिकवा टोला हनुमानगढ़ी भिनगा थाना भिनगा जिला श्रावस्ती, राजेश कुमार उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम लालपुर महरी लोनियन पुरवा थाना भिनगा जिला श्रावस्ती ने गिरोह बना रखा था। गिरोह के जरिए लोगों को डराते-धमकाते और अपराध को अंजाम देते थे। भय के चलते कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को सजा सुनाई।
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अदालत ने दोषी पर लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 के विशेष न्यायालय के न्यायधीश अविनाश चंद्र मिश्रा की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में दो दोषियों को तीन वर्ष पांच माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश दुबे ने कोर्ट को बताया कि गिरधारी पासी उर्फ गिरीश बहेलिया निवासी वार्ड नंबर 4 चिकवा टोला हनुमानगढ़ी भिनगा थाना भिनगा जिला श्रावस्ती, राजेश कुमार उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम लालपुर महरी लोनियन पुरवा थाना भिनगा जिला श्रावस्ती ने गिरोह बना रखा था। गिरोह के जरिए लोगों को डराते-धमकाते और अपराध को अंजाम देते थे। भय के चलते कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को सजा सुनाई।
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