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Basti News: फर्जी दस्तावेजों पर ट्रक का बीमा, चोरी का झूठा दावा, प्राथमिकी दर्ज

Mon, 03 Aug 2026 01:35 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 03 Aug 2026 01:35 AM IST
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Truck insured on fake documents, false theft claim, FIR lodged
महराजगंज। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ट्रक का बीमा कराने और बाद में उसकी चोरी का झूठा दावा कर बीमा राशि हासिल करने के प्रयास के आरोप में हर्रैया पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की गोरखपुर शाखा के प्रबंधक प्रमोद कुमार की तहरीर पर हर्रैया थाना क्षेत्र के लालजोत, पोस्ट मझौवा बाबू निवासी श्रीनाथ दुबे को नामजद किया गया है। एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2021 में टाटा एलपीटी-3718 ट्रक का बीमा कराया था। कंपनी का आरोप है कि वाहन के 21 सितंबर 2022 को चोरी होने का दावा किया गया, जबकि इसकी सूचना तत्काल बीमा कंपनी को नहीं दी गई।
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इसके बजाय पहले बीमा अवधि पूरी होने दी गई और 4 दिसंबर 2022 को पॉलिसी का नवीनीकरण कराया गया। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को कंपनी को चोरी की सूचना दी गई तथा 30 जनवरी 2023 को संतकबीरनगर के दुधारा थाने में वाहन चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायत के मुताबिक, दुधारा पुलिस की जांच में चोरी की घटना की पुष्टि नहीं हुई और मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। इसके बाद बीमा कंपनी ने टाटा मोटर्स से वाहन के चेसिस नंबर और निर्माण संबंधी अभिलेखों का सत्यापन कराया। जांच में संबंधित चेसिस नंबर और पंजीकरण संख्या का कंपनी के रिकॉर्ड में कोई विवरण नहीं मिला।
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बीमा कंपनी का आरोप है कि जिस वाहन का बीमा कराया गया, वह कथित रूप से फर्जी अथवा काल्पनिक था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहले बीमा कराया गया और बाद में चोरी का झूठा दावा प्रस्तुत कर कंपनी से अनुचित आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया गया। कंपनी का यह भी आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने पर 14 मई 2026 को पुलिस अधीक्षक बस्ती को रजिस्ट्री के माध्यम से शिकायत भेजी गई थी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद दाखिल किया। न्यायालय के आदेश के बाद हर्रैया पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्रीनाथ दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक अशोक कुमार को सौंपी गई है।
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