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Basti News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए), ईसी एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार, हर्रैया थाना क्षेत्र के पूरे सोरिल निवासी रामबरन शर्मा ने 8 मई 2014 को थाने में तहरीर दी थी कि पुरानी रंजिश में उनके पटीदार भीखू उर्फ भोलानाथ, जितेंद्र, सुमन और भीखू की पत्नी नीलम ने उन पर लाठी-डंडे और लात-घूंसे से हमला किया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। आरोपी जान-माल की धमकी देते चले गए।
पुलिस ने उसी दिन एनसीआर दर्ज की थी। इलाज के दौरान 13 मई 2014 को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में रामबरन शर्मा की मौत हो गई। इसके बाद गैर इरादतन हत्या की धारा में अभियोग तरमीम कर विवेचना की गई। विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने भीखू उर्फ भोलानाथ, सुमन और नीलम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, हर्रैया थाना क्षेत्र के पूरे सोरिल निवासी रामबरन शर्मा ने 8 मई 2014 को थाने में तहरीर दी थी कि पुरानी रंजिश में उनके पटीदार भीखू उर्फ भोलानाथ, जितेंद्र, सुमन और भीखू की पत्नी नीलम ने उन पर लाठी-डंडे और लात-घूंसे से हमला किया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया। आरोपी जान-माल की धमकी देते चले गए।
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पुलिस ने उसी दिन एनसीआर दर्ज की थी। इलाज के दौरान 13 मई 2014 को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में रामबरन शर्मा की मौत हो गई। इसके बाद गैर इरादतन हत्या की धारा में अभियोग तरमीम कर विवेचना की गई। विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने भीखू उर्फ भोलानाथ, सुमन और नीलम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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