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अपहरण के दो आरोपियों को पांच साल कैद
ब्यूरो, अमर उजाला बस्ती
Updated Tue, 20 Oct 2015 12:23 AM IST
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश कृपाशंकर शर्मा ने बलात्कार के नीयत से लड़की को अपहरण करने के मामले में दोषी करार देते हुए दो आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही प्रत्येक पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है। जिसे न अदा करने पर आठ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार नगर थाने के एक गांव के पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 सितंबर की रात में उसकी पंद्रह साल की लड़की छत पर सोई थी।
रात के तीन बजे सुभाष सोनकर व रंगोली उर्फ गंगोली निवासी दक्षिण टोला खटकहिया जबरदस्ती उसका मुंह दबाकर अपहरण की नीयत से एक व्यक्ति के मकान में दुष्कर्म की नीयत से उठा ले गया।
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तलाश करने पर सुबह पांच बजे वह एक व्यक्ति के मकान में मिली। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता जय सिंह ने की। सात गवाहों के बयान व सबूतोें के आधार पर जज ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
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साथ ही प्रत्येक पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है। जिसे न अदा करने पर आठ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार नगर थाने के एक गांव के पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 सितंबर की रात में उसकी पंद्रह साल की लड़की छत पर सोई थी।
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रात के तीन बजे सुभाष सोनकर व रंगोली उर्फ गंगोली निवासी दक्षिण टोला खटकहिया जबरदस्ती उसका मुंह दबाकर अपहरण की नीयत से एक व्यक्ति के मकान में दुष्कर्म की नीयत से उठा ले गया।
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तलाश करने पर सुबह पांच बजे वह एक व्यक्ति के मकान में मिली। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता जय सिंह ने की। सात गवाहों के बयान व सबूतोें के आधार पर जज ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।