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Basti News: अबोध बालक को कुएं में फेंकने के दोषी को उम्रकैद की सजा

Fri, 11 Apr 2025 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 11 Apr 2025 12:28 AM IST
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The accused of throwing an innocent child in a well was sentenced to life imprisonment
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम करन यादव की अदालत ने तीन वर्षीय बालक को बोरे में लपेट कर कुएं में फेंक कर हत्या के मामले में दोषी रामजनक चौधरी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कलवारी थाना क्षेत्र के विशेनपुर निवासी धर्मेंद्र चौधरी ने कलवारी पुलिस को तहरीर दी कि नौ फरवरी 2022 को उसका तीन वर्षीय लड़का नागेंद्र प्रताप चौधरी घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर खेल रहा था। जब वापस नहीं आया तो हम लोग पूरे गांव में ढूंढ़े पर नहीं मिला। कुछ समय पश्चात पता चला कि बच्चा कुएं में गिरा है। कुएं से बच्चे को निकालकर अस्पताल लेकर गए। डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पता चला कि गांव के राम जनक चौधरी हमारे दरवाजे के सामने खड़े इंजन पर रखे प्लास्टिक के बोरे को उठाकर ट्रैक्टर पर खेल रहे नागेंद्र प्रताप चौधरी को उसी बोरे से लपेट लिया।
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घर से 200 मीटर पूर्व दिशा में ले जाकर कुएं में फेंक दिया। इससे लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार रामजनक चौधरी को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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