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कंटेंमेंट जोन की ड्रोन से निगरानी
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कंटेंमेंट जोन की ड्रोन से निगरानी
आईजी ने शहर के कंटेंमेंट जोन के प्रबंध का जायजा लिया
बस्ती। शहर समेत सभी कंटेंमेंट जोन की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बृहस्पतिवार को आईजी आशुतोष कुमार ने शहर के कंटेंमेंट जोन का निरीक्षण किया। जोन की बैरीकेडिंग की व्यवस्था देखी। इस जोन के अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। कंटेंमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जिले में अब तक 71 कंटेंमेंट जोन बनाए गए हैं। डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि इन सभी जगह आसपास के 250 मीटर दायरे को सील कर दिया गया है।
सभी वाहन प्रतिबंधित
कंटेंमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्याल, कार्यालय बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान, प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
डोर टू डोर सर्वे शुरू
शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुचारु रूप से कंटेंमेंट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराने में तल्लीन है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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आईजी ने शहर के कंटेंमेंट जोन के प्रबंध का जायजा लिया
बस्ती। शहर समेत सभी कंटेंमेंट जोन की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बृहस्पतिवार को आईजी आशुतोष कुमार ने शहर के कंटेंमेंट जोन का निरीक्षण किया। जोन की बैरीकेडिंग की व्यवस्था देखी। इस जोन के अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। कंटेंमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जिले में अब तक 71 कंटेंमेंट जोन बनाए गए हैं। डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि इन सभी जगह आसपास के 250 मीटर दायरे को सील कर दिया गया है।
सभी वाहन प्रतिबंधित
कंटेंमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश एवं निकासी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में आने वाले सभी विद्याल, कार्यालय बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थान, प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
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डोर टू डोर सर्वे शुरू
शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग साफ-सफाई के लिए प्रतिदिन सफाई कर्मी भेजेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुचारु रूप से कंटेंमेंट लिस्टिंग तथा डोर-टू-डोर सर्वे करेंगे। पुलिस विभाग शांति एवं सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों को पालन कराने में तल्लीन है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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