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Basti News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

Sat, 17 Aug 2024 11:01 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 17 Aug 2024 11:01 PM IST
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Seven years imprisonment to the person guilty of raping a girl
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने सुनाया सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम ने अनुसूचित जाति की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अरुण कुमार ने न्यायाधीश के अवगत कराया कि परशुरामपुर क्षेत्र एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस का तहरीर देकर बताया कि 23 मार्च 2015 को उसकी 13 वर्षीय बेटी को गांव के ही शेरबहादुर, उसकी बहन व पत्नी सहित दो अन्य बहला फुसलाकर भगा ले गए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की। पीड़िता का कलमबंद बयान हुआ।
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बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की नामजदगी गलत पाई गई। जबकि शेरबहादुर के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र भेजा गया। मामले में 10 गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई।
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