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Basti News: गैंगस्टर एक्ट के केस में सात को सात-सात वर्ष की सजा

Wed, 14 May 2025 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 14 May 2025 11:56 PM IST
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Seven people sentenced to seven years each in Gangster Act case
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने सात लोगों को गिरोह बंद अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष कठोर कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अर्थदंड न अदा करने पर प्रत्येक को डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एसएन सिंह ने 15 मई 2011 को क्षेत्र के विशुनपुरवा गांव निवासी अब्दुल मन्नान गिरोह पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
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उसके गिरोह में विशुनपुरवा गांव के मो. शादाब उर्फ शब्बू और अब्बुल सत्तार एवं छोट्टन उर्फ इलियास, आरिफ खां, मो. सगीर, मो. शब्बीर खां निवासी रहमतगंज टोला मिल्लतनगर थाना कोतवाली गिरोह में शामिल थे।
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सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। न्यायालय ने दोनों पक्षों को गवाही व सफाई का अवसर दिया।
सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि अब्दुल मन्नान गिरोह का मुखिया है और उसके गिरोह में और सदस्य हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। न्यायालय ने प्रत्येक को दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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