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Basti News: कोर्ट में हाजिर नहीं हुए सात आरोपी, कुर्की का आदेश
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बस्ती। शहर के बहुचर्चित छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कबीर तिवारी हत्याकांड की सुनवाई न्यायालय में तेज हो गई है। इसी एक्ट अदालत के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर सात आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया है।
इसके पहले अदालत ने इन के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) किया था। बावजूद इसके आरोपी पेश नहीं हुए। अदालत ने मामले में 30 जून तक रिपोर्ट कुर्की का तलब की है। वहीं एनबीडब्ल्यू जारी होने पर चार आरोपी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाए थे। इसकी सुनवाई 19 जून को होगी।
कबीर हत्याकांड प्रकरण में सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी मृतक के बड़े पिता शिवप्रसाद तिवारी ने अधिवक्ता के माध्यम से सीबी-सीआईडी की विवेचना में क्लीन चिट पाने वाले अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद, समीर खान, सहित सिंह, अवनीश सिंह और इमरान उर्फ शिबू समेत सात आरोपियों काे मुकदमे में शामिल करने की दलील दी थी।
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हालांकि सीबी सीआईडी की तरफ से इन आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इन सातों आरोपियों प्रथमदृष्टया हत्या में शामिल मानते हुए विचारण के लिए तलब किया था। उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दिन भी यह आरोपी जब उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय ने सातों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। उधर सात में चार आरोपी मोहम्मद साद उर्फ सड्डू, अवनीश प्रताप सिंह, अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत में अर्जी दाखिल किया है। इस पर न्यायाधीश ने 19 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
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इसके पहले अदालत ने इन के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) किया था। बावजूद इसके आरोपी पेश नहीं हुए। अदालत ने मामले में 30 जून तक रिपोर्ट कुर्की का तलब की है। वहीं एनबीडब्ल्यू जारी होने पर चार आरोपी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाए थे। इसकी सुनवाई 19 जून को होगी।
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कबीर हत्याकांड प्रकरण में सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी मृतक के बड़े पिता शिवप्रसाद तिवारी ने अधिवक्ता के माध्यम से सीबी-सीआईडी की विवेचना में क्लीन चिट पाने वाले अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद, समीर खान, सहित सिंह, अवनीश सिंह और इमरान उर्फ शिबू समेत सात आरोपियों काे मुकदमे में शामिल करने की दलील दी थी।
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हालांकि सीबी सीआईडी की तरफ से इन आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इन सातों आरोपियों प्रथमदृष्टया हत्या में शामिल मानते हुए विचारण के लिए तलब किया था। उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दिन भी यह आरोपी जब उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय ने सातों आरोपियों के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया है। उधर सात में चार आरोपी मोहम्मद साद उर्फ सड्डू, अवनीश प्रताप सिंह, अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत में अर्जी दाखिल किया है। इस पर न्यायाधीश ने 19 जून को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।