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Basti News: प्रधान और सचिव के खिलाफ दायर याचिका खारिज
Fri, 07 Mar 2025 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 07 Mar 2025 12:07 AM IST
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बस्ती। एसीजेएम प्रथम चौधरी संदीप सिंह की कोर्ट ने सदर ब्लॉक के चंदोखा गांव के प्रधान और सचिव के विरुद्ध ब्रह्मदेव उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया।
आवेदक ब्रह्मदेव उपाध्याय की ओर से विपक्षी के विरुद्ध कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि किशोर अनुराग की जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार कम है। प्रधान विश्वनाथ सिंह, सचिव व रोजगार सेवक ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुराग के माता-पिता को साजिश में मिलाकर उसके नाम से बैंक खाता खोल दिया और आधार कार्ड की कूट रचना कर अनुराग का जाॅब कार्ड भी जारी किया।
उन्होंने याचिका में कहा है कि अनुराग हाईस्कूल प्रमाणपत्र की जन्मतिथि के अनुसार किशोर है। ग्राम प्रधान विश्वनाथ सिंह, सचिव, रोजगार सेवक, जेई और एडीओ पंचायत ने मिलकर विधि विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं के मस्टररोल में लगातार किशोर के बिना किसी मौके पर कार्य किए ही मिथ्या उपस्थिति व हस्ताक्षर बनाकर भुगतान के लिए बीडीओ को अग्रसारित किया।
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यही नहीं सभी लोगों ने मिलकर सरकारी धन का गबन भी किया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण याचिका को निरस्त कर दिया। संवाद
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आवेदक ब्रह्मदेव उपाध्याय की ओर से विपक्षी के विरुद्ध कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि किशोर अनुराग की जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार कम है। प्रधान विश्वनाथ सिंह, सचिव व रोजगार सेवक ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुराग के माता-पिता को साजिश में मिलाकर उसके नाम से बैंक खाता खोल दिया और आधार कार्ड की कूट रचना कर अनुराग का जाॅब कार्ड भी जारी किया।
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उन्होंने याचिका में कहा है कि अनुराग हाईस्कूल प्रमाणपत्र की जन्मतिथि के अनुसार किशोर है। ग्राम प्रधान विश्वनाथ सिंह, सचिव, रोजगार सेवक, जेई और एडीओ पंचायत ने मिलकर विधि विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं के मस्टररोल में लगातार किशोर के बिना किसी मौके पर कार्य किए ही मिथ्या उपस्थिति व हस्ताक्षर बनाकर भुगतान के लिए बीडीओ को अग्रसारित किया।
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यही नहीं सभी लोगों ने मिलकर सरकारी धन का गबन भी किया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद विधिक रूप से पोषणीय न होने के कारण याचिका को निरस्त कर दिया। संवाद