{"_id":"67cb367ecb7881c3620f2546","slug":"order-to-register-case-against-three-under-sc-st-act-basti-news-c-207-1-sgkp1006-133097-2025-03-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: एससी-एसटी एक्ट में तीन पर केस दर्ज करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: एससी-एसटी एक्ट में तीन पर केस दर्ज करने का आदेश
Fri, 07 Mar 2025 11:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 07 Mar 2025 11:40 PM IST
विज्ञापन
बस्ती। एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश कमलेश कुमार ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल करने और जातिसूचक गालियां देने के मामले तीन लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दुबौलिया पुलिस को दिया है।
दुबौलिया थाना क्षेत्र के अखनपुर गांव निवासी विद्या ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उसके गांव के रामराज अक्सर उसे अपने खेत में मजदूरी करने को कहते थे। मना करने पर गाली देते रहते थे। उसी पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने 9 जुलाई 2024 को अपने दरवाजे के सामने बेटे आदित्य व महेंद्र के साथ मिलकर पिटाई कर दी। जातिसूचक गालियां भी दीं। घटना में उसके पैर का घुटना टूट गया और कई अन्य जगह चोटें आईं। थाने में तहरीर दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुबौलिया पुलिस को केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन
दुबौलिया थाना क्षेत्र के अखनपुर गांव निवासी विद्या ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उसके गांव के रामराज अक्सर उसे अपने खेत में मजदूरी करने को कहते थे। मना करने पर गाली देते रहते थे। उसी पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने 9 जुलाई 2024 को अपने दरवाजे के सामने बेटे आदित्य व महेंद्र के साथ मिलकर पिटाई कर दी। जातिसूचक गालियां भी दीं। घटना में उसके पैर का घुटना टूट गया और कई अन्य जगह चोटें आईं। थाने में तहरीर दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुबौलिया पुलिस को केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन