फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Order to pay compensation of Rs 4.25 lakh

Basti News: बिजली निगम को 4.25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Sat, 07 Oct 2023 12:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 07 Oct 2023 12:56 AM IST
विज्ञापन
Order to pay compensation of Rs 4.25 lakh
करंट लगने से छह वर्षीय बालक की हो गई थी मौत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने करंट लगने से छह वर्षीय बालक की मृत्यु के मामले में बिजली निगम के अभियंताओं को चार लाख 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। साथ ही, पीठ ने मानसिक कष्ट व वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया है। यह धनराशि 60 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
ओड़वारा बाजार के जमोहना गांव निवासी गब्बूलाल ने पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसके गांव में सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप संख्या 14 स्थापित है। इसमें विद्युत आपूर्ति मुंडेरवा फीडर से होती है। विद्युत तारों की देखभाल की जिम्मेदारी निगम की होती है। परिवादी का पुत्र अरुष अपने दादा के साथ 21 अक्टूबर 2018 को शौच के लिए जा रहा था।
विज्ञापन

बिजली का तार जमीन पर गिरा हुआ था, उसपर पुत्र व दादा का पैर पड़ जाने के कारण झटका लगा और अरूष तार में लिपट गया। इससे अरुष की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात पंचनामा हुआ। मृत्यु रिपोर्ट के साथ बिजली निगम को परिवादी ने प्रार्थनापत्र दिया गया, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं ककी। इससे क्षुब्ध होकर परिवादी ने फोरम में परिवाद दाखिल किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed