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Basti News: किशोरी से दुष्कर्म में एक को 20 वर्ष की सजा

Sat, 29 Apr 2023 01:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 29 Apr 2023 01:30 AM IST
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One sentenced to 20 years for teasing a teenager
बस्ती। अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त एजाज को 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 26 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। इसे अदा न करने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णनंद पांडेय ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव के हैं। थाने में तहरीर देकर कहा कि 16 सितंबर 2018 के शाम करीव 7.30 बजे शिकायतकर्ता की बहन शौच के लिए जा रही थी। इसी बीच रास्ते में छोटी नहर के पास एजाज, इजहार अहद, सैदाब, सुर्फैल अहद निवासी चौबेपुर, थाना रुधौली जो पहले से वहां मौजूद थे, उसकी बहन को देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। बहन किसी तरह भागकर घर आई। पूरी घटना को अपनी मां को बताई। दूसरे दिन 17 सितंबर 2018 को शाम को 8.00 बजे के लगभग गांव के पश्चिम (शौच) के लिए गयी थी। यहां नहर की पुलिया पर एजाज बैठा था। उसने बहन का हाथ पकड़ कर पुलिया से सटे गन्ने के खेत में ले गया और उसकी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसने इसका फोटो और वीडियो भी बना कर वायरल कर दिया। विवेचना में विवेचक ने निरीक्षण घटनास्थल, वादी के बयान, गवाह व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी एजाज को किशोर अपचारी पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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