{"_id":"6a3d767f2cc82dd51304a054","slug":"notices-issued-to-4222-vehicle-owners-regarding-outstanding-dues-of-5441-crore-basti-news-c-207-1-bst1005-161206-2026-06-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: 54.41 करोड़ रुपये के बकाये में 4222 वाहन स्वामियों को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: 54.41 करोड़ रुपये के बकाये में 4222 वाहन स्वामियों को नोटिस
विज्ञापन
बस्ती। परिवहन विभाग के बकाएदार वाहन स्वामियों पर सख्ती शुरू हो गई है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश आशुतोष निरंजन के पत्र के बाद विभाग ने 20 हजार रुपये से अधिक के बकाया वाहनों के संचालकों को नोटिस जारी किया है। मंडल के तीनों जनपदों के कुल, 4222 वाहन स्वामियों पर 54.41 करोड़ रुपये का बकाया है। बताया गया कि बकाया न जमा करने पर अब आरसी जारी होगी।
आरटीओ प्रशासन फरीउद्दीन ने बताया कि जनपद बस्ती में 1864 वाहनों पर 30.63 करोड़ रुपये बकाया है। इसी प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर में 1017 वाहनों पर 7.83 करोड़ और जनपद संतकबीरनगर में 1341 वाहनों पर 15.95 करोड़ वाहन कर बकाया है। उपरोक्त सभी वाहन स्वामियों को संबंधित कार्यालयों के द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि नोटिस प्राप्ति उपरांत अविलंब वाहन के प्रति देय बकाया कर का भुगतान करा दें।
बताया कि जानकारी या सहायता के लिए जनपद के एआरटीओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकेगा। बताया कि नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरांत भी यदि बकायेदारों के द्वारा देय बकाया कर नहीं जमा कराया जाता है तो बकाया वसूली के लिए वसूली पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
आरटीओ प्रशासन फरीउद्दीन ने बताया कि जनपद बस्ती में 1864 वाहनों पर 30.63 करोड़ रुपये बकाया है। इसी प्रकार जनपद सिद्धार्थनगर में 1017 वाहनों पर 7.83 करोड़ और जनपद संतकबीरनगर में 1341 वाहनों पर 15.95 करोड़ वाहन कर बकाया है। उपरोक्त सभी वाहन स्वामियों को संबंधित कार्यालयों के द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि नोटिस प्राप्ति उपरांत अविलंब वाहन के प्रति देय बकाया कर का भुगतान करा दें।
विज्ञापन
बताया कि जानकारी या सहायता के लिए जनपद के एआरटीओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकेगा। बताया कि नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरांत भी यदि बकायेदारों के द्वारा देय बकाया कर नहीं जमा कराया जाता है तो बकाया वसूली के लिए वसूली पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिए जाएंगे।
विज्ञापन