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हत्या के दो माह बाद दो लोगों पर मुकदमा दर्ज

Sun, 31 Jul 2022 12:39 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 Jul 2022 12:39 AM IST
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murder case registed after two month
हत्या के दो माह बाद दो लोगों पर मुकदमा दर्ज
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पैकोलिया। थाना क्षेत्र के मजगवां निवासी विनोद कुमार शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने आखिरकार दो माह बाद दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्नी के परिवार समेत कलेक्ट्रेट में धरना देने के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात में केस दर्ज किया।
उल्लेखनीय है कि 27 मई 2022 को मझौवा कुंवर स्थित नहर की पटरी पर विनोद शर्मा को बेहोशी की हालत में पाया गया था। बगल में उनकी बाइक खड़ी थी। सूचना के बाद पैकोलिया पुलिस पहुंची और विनोद को सीएचसी हर्रैया भेजा। वहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विनोद की मौत का कारण इलेक्ट्रिक बर्न बताया गया। विनोद की पत्नी रेनू ने इसे हत्या करार दिया और मुकदमा दर्ज करने की मांग कीं। मगर, उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। थक-हारकर वह परिवार समेत धरने पर बैठ गईं। कई दिन धरना देने के बाद शुक्रवार की देर रात पुलिस ने रामप्रसाद चौधरी निवासी रायपुर थाना हर्रैया व लालजी वर्मा निवासी भौंखरी थाना पैकोलिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
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रेनू ने तहरीर में लिखा है कि उनके पति ने लालजी व राम प्रसाद चौधरी को जमीन बेची थी। बैनामा के बाद दोनो लोगों ने जमीन की रकम घर पर देने का आश्वासन दिया था। मगर, कई दिनों तक विनोद को रुपये नहीं मिल सके। रेनू के अनुसार, जब भी विनोद रुपये मांगते तो वे लोग उसे धमका कर भगा देते थे। घटना के एक दिन पहले विनोद किसी शादी समारोह से घर लौटे। अगले दिन 27 मई को सुबह नौ बजे कह कर गए कि वह जमीन की रकम लेने जा रहे हैं। काफी देर तक घर नहीं लौटे। इसके बाद उनकी मौत की सूचना मिली। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक बर्न से मौत की पुष्टि हुई, मगर पुलिस ने इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया था।
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इस संबंध में थानाध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रही देरी की बात, तो पीड़ित पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी थी, इसलिए मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब इस मामले की विवेचना कराई जाएगी, जो सही होगा, वही किया जाएगा।
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