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Basti News: नगर निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू

Sun, 16 Apr 2023 01:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 16 Apr 2023 01:16 AM IST
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Model code of conduct for elections implemented today
डीएम प्रियंका निरंजन ने राजनितिक पार्टीयो के पदाधिकारियों के साथ की बैठक।
बस्ती। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता रविवार से लागू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रियंका निरंजन ने राजनीतिक दलों से सकारात्मक सहयोग की अपील की है। कहा है कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे, जिससे किसी धर्म (मजहब), संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं की आलोचना नहीं की जाएगी।
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डीएम शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रही थीं। कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन के लिए प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। कहा कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार तथा इससे संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके समर्थक पुतला लेकर नहीं चलेंगे या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जलाएंगे। इससे जुड़े अन्य कृत्य व प्रदर्शन पर आयोग ने रोक लगा दी है। चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति के अनुमति के बिना नही करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ता एजेंट को ऐसा करने देंगे। शासकीय/सार्वजनिक संपत्ति, स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन वाल राइटिंग नही करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगाएंगे।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार, सभा एवं जुलूस, वाहन, लाउडस्पीकर एवं साउंड बाक्स के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन या प्रचार सामग्री प्रकाशित व मुद्रित नहीं करेंगे, जिसके मुख पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो। इसमें फोटोकापी भी शामिल है। किसी व्यक्ति की ओर से राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। इसका उल्लंघन दंडनीय होगा।
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उन्होंने कहा कि रात के 10.00 से सुबह 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से लागू दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। इस मौके पर एसडीएम शैलेश कुमार, गुलाब चंद्रा, आनंद श्रीनेत, सुभाष कुमार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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