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एमएलसी चुनाव: 14 केंद्रों पर मतदान करेंगे 6401 मतदाता
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एमएलसी चुनाव : 14 केंद्रों पर मतदान करेंगे 6401 मतदाता
बस्ती। बस्ती-सिद्धार्थनगर-संतकबीरनगर एमएलसी चुनाव के लिए जिले में कुल 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी चौदह क्षेत्र पंचायत भवनों में बने मतदान केंद्रों पर नौ अप्रैल को 6401 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्र संख्या 15-रामनगर का मतदान क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में होगा। यहां क्षेत्र पंचायत रामनगर के सभी मतदाता मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 16-रुधौली में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पंचायत रुधौली के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 17-परशुरामपुर में क्षेत्र पंचायत परशुरामपुर के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 18-गौर में क्षेत्र पंचायत गौर तथा नगर पंचायत बभनान के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 19- विक्रमजोत में क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 20-सल्टौआ गोपालपुर के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 21-हर्रैया में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पंचायत हर्रैया के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 22- सांऊघाट के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन, 23-कप्तानगंज के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय कप्तानगंज के भवन, 24-दुबौलिया के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन, मतदान केंद्र 25-बस्ती में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पालिका के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। वहीं, मतदान केंद्र 26-बहादुरपुर के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन बहादुरपुर में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 27-बनकटी में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पंचायत के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 28-कुदरहा में क्षेत्र पंचायत के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे।
निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराएं मतदान
जोनल, सेक्टर और पीठासीन अधिकारियों को सीडीओ ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराना सभी की जिम्मेदारी है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में पीठासीन अधिकारी, जोनल एंव सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण सत्र में यह निर्देश देते हुए कहा कि दृष्टिबाधित एवं निरक्षर मतदाता की पहचान निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची से की जाएगी। केवल उन्हीं चिह्नित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी आवश्यक घोषणा पत्र भरवाकर सहयोगी की अनुमति देंगे। सहयोगी मतदाता की उम्र 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
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सीडीओ ने कहा कि जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता अनुपालन कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा। मतदान केंद्र के अंदर केवल निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रवेश पा सकेंगे। कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान एजेंट नहीं बन सकेगा। मतदाता सूची में नाम न होने पर कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएगा। इस मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर पूरी मतदान प्रक्रिया को ऑब्जर्वर करेंगे तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी सूचना सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे। मतदान समाप्त होने पर उनके द्वारा एक रिपोर्ट आयोग से नियुक्त प्रेक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विवेक ने संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान सभी जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे।
मतदाता को दिखाना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र
बस्ती। एमएलसी चुनाव में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
डीएम ने बताया कि विकल्प के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधायक द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड मान्य होंगे।
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बस्ती। बस्ती-सिद्धार्थनगर-संतकबीरनगर एमएलसी चुनाव के लिए जिले में कुल 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी चौदह क्षेत्र पंचायत भवनों में बने मतदान केंद्रों पर नौ अप्रैल को 6401 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने मतदान से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्र संख्या 15-रामनगर का मतदान क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में होगा। यहां क्षेत्र पंचायत रामनगर के सभी मतदाता मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 16-रुधौली में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पंचायत रुधौली के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 17-परशुरामपुर में क्षेत्र पंचायत परशुरामपुर के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 18-गौर में क्षेत्र पंचायत गौर तथा नगर पंचायत बभनान के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 19- विक्रमजोत में क्षेत्र पंचायत विक्रमजोत के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 20-सल्टौआ गोपालपुर के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 21-हर्रैया में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पंचायत हर्रैया के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 22- सांऊघाट के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन, 23-कप्तानगंज के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय कप्तानगंज के भवन, 24-दुबौलिया के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन, मतदान केंद्र 25-बस्ती में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पालिका के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। वहीं, मतदान केंद्र 26-बहादुरपुर के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन बहादुरपुर में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 27-बनकटी में क्षेत्र पंचायत एवं नगर पंचायत के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे। मतदान केंद्र 28-कुदरहा में क्षेत्र पंचायत के सभी मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय भवन में मतदान करेंगे।
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निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराएं मतदान
जोनल, सेक्टर और पीठासीन अधिकारियों को सीडीओ ने दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराना सभी की जिम्मेदारी है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में पीठासीन अधिकारी, जोनल एंव सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण सत्र में यह निर्देश देते हुए कहा कि दृष्टिबाधित एवं निरक्षर मतदाता की पहचान निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता सूची से की जाएगी। केवल उन्हीं चिह्नित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी आवश्यक घोषणा पत्र भरवाकर सहयोगी की अनुमति देंगे। सहयोगी मतदाता की उम्र 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
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सीडीओ ने कहा कि जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता अनुपालन कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा। मतदान केंद्र के अंदर केवल निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रवेश पा सकेंगे। कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान एजेंट नहीं बन सकेगा। मतदाता सूची में नाम न होने पर कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएगा। इस मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर पूरी मतदान प्रक्रिया को ऑब्जर्वर करेंगे तथा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी सूचना सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट को देंगे। मतदान समाप्त होने पर उनके द्वारा एक रिपोर्ट आयोग से नियुक्त प्रेक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विवेक ने संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान सभी जोनल, सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे।
मतदाता को दिखाना होगा फोटोयुक्त पहचान पत्र
बस्ती। एमएलसी चुनाव में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
डीएम ने बताया कि विकल्प के रूप में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद एवं विधायक द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड मान्य होंगे।