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Basti News: हत्या कर लाश छिपाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

Wed, 04 Feb 2026 01:11 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 01:11 AM IST
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Man sentenced to life imprisonment for murder and concealment of body
बस्ती। एससी/एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को सोनहा थाना क्षेत्र के ग्राम लेदवा निवासी कृष्णना कुमार को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या कर लाश छिपाने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। इसे न अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलवाडांडी मोहल्ले का है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेलवाडांड निवासी वादी मुकदमा मिठाई लाल का बेटा अनिल कुमार उर्फ बबलू (45) पेटिंग का कार्य करता था। चार फरवरी 2024 को शाम करीब पांच बजे मोहल्ले के मनोज चौरसिया के यहां पेटिंग का काम पूरा करने के बाद 300 रुपये मजदूरी पाया। इसके बाद मोहल्ला कटरा निवासी अपनी बहन अनीता देवी के यहां रात करीब आठ बजे गया और वहां से भी 100 रुपये लिए और नाश्ते के बाद रात नौ बजे घर जाने की बात कह कर अपनी बहन के घर से निकला।
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