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लोक अदालत में पीड़ित बने खुद के वकील
basti
Updated Sun, 25 Mar 2018 12:18 AM IST
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चौपाल में मौजूद गांववाले।
- फोटो : amar ujala
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मानिकचंद/भानपुर।
राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए शनिवार को तहसीलदार जसीम अहमद ने ग्राम पंचायत पुरैना में लोक अदालत लगाकर सुनवाई की।
गांव में लगी कोर्ट में सबसे खास बात यह रही कि पीड़ितों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मामले की पैरवी स्वयं की और संतुष्ट दिखे। गांव की कोर्ट में कुल 86 मामले निस्तारित किए गए। इस बाबत तहसीलदार ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किए गए कब्जे की बाबत धारा 67 के तहत 115 सी की कार्रवाई से जुडे़ राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई की गई। मौका-मुआयने के आधार पर जुर्माना लगाकर बेदखली का आदेश जारी किया गया। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, हलका लेखपाल विनोद कुमार और ग्राम प्रधान गुड्डू पाण्डेय के साथ सभी ग्रामीण मौजूद रहे।
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राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए शनिवार को तहसीलदार जसीम अहमद ने ग्राम पंचायत पुरैना में लोक अदालत लगाकर सुनवाई की।
गांव में लगी कोर्ट में सबसे खास बात यह रही कि पीड़ितों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मामले की पैरवी स्वयं की और संतुष्ट दिखे। गांव की कोर्ट में कुल 86 मामले निस्तारित किए गए। इस बाबत तहसीलदार ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किए गए कब्जे की बाबत धारा 67 के तहत 115 सी की कार्रवाई से जुडे़ राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई की गई। मौका-मुआयने के आधार पर जुर्माना लगाकर बेदखली का आदेश जारी किया गया। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, हलका लेखपाल विनोद कुमार और ग्राम प्रधान गुड्डू पाण्डेय के साथ सभी ग्रामीण मौजूद रहे।