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Basti News: हत्या के मामले में दो महिलाओं समेत चार को उम्र कैद
Sun, 19 Nov 2023 01:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 19 Nov 2023 01:07 AM IST
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सात साल पहले रामवृक्ष की हत्या कर छिपा दिया था लाश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद ने हत्या के मामले में दो महिला समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। चारों दोषियों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बनकसही गांव के पास का है। सात साल पहले 26 मार्च 2016 को खेत में लावारिस हालत में लाश पाई गई थी। घटना के दो दिन बाद मृतक की शिनाख्त रामवृक्ष शर्मा पुत्र स्वामीनाथ निवासी कोड़रा पांडेय थाना पुरानी बस्ती हाल पता ग्राम डारीडीहा थाना कोतवाली के रूप में हुई थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की विवेचना शुरू की। इसमें पता चला कि मृतक की हत्या कर शव फेंका गया था। घटना में शामिल लोगों की भी तस्दीक हुई।
पुलिस ने दौरान विवेचना बबलू उर्फ भूपेंद्र चौरसिया, ज्वाला प्रसाद विश्वकर्मा निवासी बनकटवा थाना खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर और किसमती देवी व नीलम देवी निवासी डारीडीहा थाना कोतवाली, बस्ती को हत्या के मामले में नामजद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल आरोपपत्र के अनुसार रामवृक्ष की हत्या अवैध संबंध के नाते हुई थी। मौत के बाद उनका शव दूर ले जाकर झाड़- झंखाड़ में छिपा दिया गया था।
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न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्षों की तरफ से गहनता से सुनवाई की। पीड़ित पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता राघवेश पांडेय ने आठ गवाह पेश करते हुए बहस की। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने नामजद चारों पर दोषी सिद्ध किया और उम्र कैद की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद ने हत्या के मामले में दो महिला समेत चार लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। चारों दोषियों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बनकसही गांव के पास का है। सात साल पहले 26 मार्च 2016 को खेत में लावारिस हालत में लाश पाई गई थी। घटना के दो दिन बाद मृतक की शिनाख्त रामवृक्ष शर्मा पुत्र स्वामीनाथ निवासी कोड़रा पांडेय थाना पुरानी बस्ती हाल पता ग्राम डारीडीहा थाना कोतवाली के रूप में हुई थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की विवेचना शुरू की। इसमें पता चला कि मृतक की हत्या कर शव फेंका गया था। घटना में शामिल लोगों की भी तस्दीक हुई।
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पुलिस ने दौरान विवेचना बबलू उर्फ भूपेंद्र चौरसिया, ज्वाला प्रसाद विश्वकर्मा निवासी बनकटवा थाना खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर और किसमती देवी व नीलम देवी निवासी डारीडीहा थाना कोतवाली, बस्ती को हत्या के मामले में नामजद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल आरोपपत्र के अनुसार रामवृक्ष की हत्या अवैध संबंध के नाते हुई थी। मौत के बाद उनका शव दूर ले जाकर झाड़- झंखाड़ में छिपा दिया गया था।
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न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्षों की तरफ से गहनता से सुनवाई की। पीड़ित पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता राघवेश पांडेय ने आठ गवाह पेश करते हुए बहस की। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने नामजद चारों पर दोषी सिद्ध किया और उम्र कैद की सजा सुनाई।