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Basti News: अपहरण कर हत्या के मामले में आजीवन कारावास
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- 16 दिसंबर 2003 को हुआ था अपहरण, दूसरे दिन बाद मिला था शव
- परशुरामपुर थानाक्षेत्र के रामनगर निवासी विजय प्रकाश पांडेय की हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपहरण कर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद्र की अदालत ने शुक्रवार काे एक अभियुक्त सुभाष सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
डीजीसी परिपूर्णानंद पांडेय के निर्देशन में एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थानाक्षेत्र के रामनगर गांव के जय प्रकाश नारायण पांडेय पुत्र राम सूरत पांडेय ने 17 दिसंबर 2003 को परशुरामपुर थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि 16 दिसंबर 2003 की शाम लगभग पांच बजे दो बाइक से पहुंचे चार लोग राम नगर बाजार से मेरे भाई विजय प्रकाश पांडेय को जबरन उठा ले गए। इसमें सुभाष मिश्रा निवासी केशवापुर, शिव नारायण द्विवेदी उर्फ मुकेश द्विवेदी, अयोध्या द्विवेदी निवासी बड़ौरा और सुभाष सिंह निवासी कवलपुर शामिल थे।
इस मामले में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया गया। उसी रात विजय प्रकाश पांडेय का छावनी थाना क्षेत्र के नहर के पास शव पाया गया था। पोस्टमार्टम में शव के सिर की सारी हड्डियां टूटी व बिखरी हुई थीं। दाहिनी आंख नहीं थी और बाईं आंख सिर के अंदर झूल रही थी। पुलिस ने अपहरण कर हत्या, शव छिपाने की धारा बढ़ाकर चारों को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद चारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ लोगों ने गवाही दी, जिसके आधार पर दो अन्य आरोपियों यज्ञेश पांडेय और शैलेश पांडेय को न्यायालय ने तलब किया, जिसमें आरोपियों ने जमानत कराई। साक्ष्य के अभाव में दोनों को बाद में बरी कर दिया गया। अन्य आरोपियों में शिव नारायण द्विवेदी और सुभाष मिश्रा की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि अयोध्या दुबे को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए केस से बरी कर दिया गया। इस तरह अभियुक्त सुभाष सिंह पर आरोप साबित हुआ और न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी।
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- परशुरामपुर थानाक्षेत्र के रामनगर निवासी विजय प्रकाश पांडेय की हुई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपहरण कर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद्र की अदालत ने शुक्रवार काे एक अभियुक्त सुभाष सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
डीजीसी परिपूर्णानंद पांडेय के निर्देशन में एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थानाक्षेत्र के रामनगर गांव के जय प्रकाश नारायण पांडेय पुत्र राम सूरत पांडेय ने 17 दिसंबर 2003 को परशुरामपुर थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि 16 दिसंबर 2003 की शाम लगभग पांच बजे दो बाइक से पहुंचे चार लोग राम नगर बाजार से मेरे भाई विजय प्रकाश पांडेय को जबरन उठा ले गए। इसमें सुभाष मिश्रा निवासी केशवापुर, शिव नारायण द्विवेदी उर्फ मुकेश द्विवेदी, अयोध्या द्विवेदी निवासी बड़ौरा और सुभाष सिंह निवासी कवलपुर शामिल थे।
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इस मामले में पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया गया। उसी रात विजय प्रकाश पांडेय का छावनी थाना क्षेत्र के नहर के पास शव पाया गया था। पोस्टमार्टम में शव के सिर की सारी हड्डियां टूटी व बिखरी हुई थीं। दाहिनी आंख नहीं थी और बाईं आंख सिर के अंदर झूल रही थी। पुलिस ने अपहरण कर हत्या, शव छिपाने की धारा बढ़ाकर चारों को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद चारों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ लोगों ने गवाही दी, जिसके आधार पर दो अन्य आरोपियों यज्ञेश पांडेय और शैलेश पांडेय को न्यायालय ने तलब किया, जिसमें आरोपियों ने जमानत कराई। साक्ष्य के अभाव में दोनों को बाद में बरी कर दिया गया। अन्य आरोपियों में शिव नारायण द्विवेदी और सुभाष मिश्रा की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि अयोध्या दुबे को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए केस से बरी कर दिया गया। इस तरह अभियुक्त सुभाष सिंह पर आरोप साबित हुआ और न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी।