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कबीर हत्याकांड : आरोपियों की नुमाइशी कुर्की में लापरवाही का आरोप

Sat, 24 Oct 2026 02:29 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:29 AM IST
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Kabir murder case: Allegations of negligence during the symbolic attachment of the accused's property
बस्ती। एपीएन पीजी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष कबीर तिवारी हत्याकांड में अदालत से तलब सात आरोपियों की गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई को लेकर वादी ने कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वादी के अधिवक्ता ने अदालत से कुर्की की उद्घोषणा के आदेश का सही तरीके से पालन कराने की मांग की। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने आरोपियों की उपस्थिति के लिए अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर निर्धारित की है।
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अदालत ने सात मई 2026 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद उर्फ सद्दू, समीर खान, साहिल सिंह, अवनीश सिंह और इमरान उर्फ शिबू को विचारण के लिए तलब किया था। सभी के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद अदालत ने कुर्की की उद्घोषणा का आदेश भी दिया था।
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वादी के अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आदेश का समुचित पालन नहीं किया और केवल नुमाइशी कुर्की की गई। उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई कराने का अनुरोध किया। अदालत ने अगली तारीख तय करते हुए पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया। एपीएन पीजी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष कबीर नारायण तिवारी निवासी एंठी गांव थाना कप्तानगंज की नौ अक्तूबर 2019 को मालवीय मार्ग पर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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