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बिना स्ट्रा रिपर कटाई की तो जब्त होगा हार्वेस्टर

Fri, 03 Apr 2020 10:27 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Apr 2020 10:27 PM IST
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japt hoga harvester
बिना स्ट्रा रिपर कटाई की तो जब्त होगा हार्वेस्टर
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बस्ती। कोरोना संक्रमण के बीच अन्नदाताओं को फसल काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर चलाने की छूट दी है। लॉकडाउन में मशीन चलाने का पास कृषि विभाग से माध्यम से प्रशासन जारी करेगा। इसके लिए हार्वेस्टर मालिक आवेदन भी कर रहे हैं।

धान की कटाई के बीच अचानक एनजीटी का आदेश मशीन मालिकों के लिए सिरदर्द साबित हुआ था। आदेशानुसार बिना स्ट्रा चापर लगीं मशीनों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कटाई बंद करा दिया था। विरोध और काफी मान मनौव्वल के बाद प्रशासन ने मालिकों से शपथ पर अगले सीजन में स्ट्रा चापर लगाने की बात लिखवाते हुए कटाई का परमिशन दिया था। शपथपत्र की शर्तों के अनुसार इस बार एनजीटी के मानक पर खरा उतरना होगा। उप कृषि निदेशक डॉ. संजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि इस बार सबसे पहले कंबाइन में स्ट्रा रीपर लगाने का संज्ञान लिया जा रहा है। 82 से अधिक हार्वेस्टर चलाने के लिए पास जारी किए जाने हैं। मशीनों पर पूर्व की भांति निगरानी रखने की योजना तैयार है। मानक पूरा न करने वाली मशीनों को सीजकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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