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बीमा कंपनी आश्रितों को देगी एक करोड़ क्षतिपूर्ति

Thu, 14 Mar 2019 12:16 AM IST
basti Published by: राकेश पांडेय Updated Thu, 14 Mar 2019 12:16 AM IST
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insurance company will give 1 crore
court
बस्ती। वाहन दुुर्घटना में चिकित्सक की मौत के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के न्यायाधीश राजीव गोयल ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को एक करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया है। उक्त रकम की अदायगी एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी को आदेश के एक माह के भीतर करना होगा। 
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सोनहा थाना क्षेत्र के कड़जहना निवासी मृतक चिकित्सक की पत्नी सुनीता, मृतक के माता-पिता और नाबालिग बच्चों की ओर से उक्त न्यायालय में अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने वाहन स्वामी अतुल कुमार जायसवाल, चालक सुभाष चंद्र व बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिकर याचिका दाखिल किया। इसमें 1.12 करोड़ रुपये प्रतिकर की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि सुनीता के पति डॉ. रामदत्त यादव सीएचसी बेवा डुमरियागंज में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात थे। 17 अगस्त 2015 को ड्यूटी समाप्त कर वह अपनी बाइक से घर जा रहे थे। शाम करीब 4:40 बजे बस्ती की ओर से डुमरियागंज जा रहे ट्रक के चालक सुभाष ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए भानपुर बाजार के उकड़ा तिराहे पर बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही चिकित्सक की मौत हो गई। याचिका में बताया गया कि उनकी मौत से पूरा परिवार अनाथ हो गया। न्यायाधिकरण में याची और कंपनी सुलह नामा भी दाखिल भी किया था। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया।
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