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गैर इरादतन हत्या में आरोपी को छह वर्ष की सजा
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गैर इरादतन हत्या में आरोपी को छह वर्ष की सजा
- दोषी को अदा करना होगा 25 हजार अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को छह वर्ष की सजा व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के हलवाई चक गांव का है। गांव के लालता प्रसाद पुत्र मुन्नीलाल ने शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह के माध्यम से न्यायालय में बताया कि पांच जून 2016 की शाम छह बजे वादी के पुत्र ईश्वरदीन घर से धान का बीज क्रय करने के लिए नेदुल बाजार जा रहे थे। वह कोठिला नेदुल के बीच पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि गांव के संतोष यादव व दो अन्य अज्ञात ने पुरानी रंजिश में ईश्वरदीन को जान से मारने की नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देेने के बाद ईश्वरदीन को अचेतावस्था में पुलिया के नीचे फेंक दिया। काफी देर होने पर पिता उसकी तलाश में घटना स्थल पर पहुंचे तो पुलिया के नीचे अपने लड़के को घायलावस्था में देखे। उसे पीएचसी परशुरामपुर ले गए। रास्ते में ईश्वरदिन की मृत्यु हो गई मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायधीश ने अभियुक्त संतोष कुमार यादव सजा सुनाई।
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- दोषी को अदा करना होगा 25 हजार अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को छह वर्ष की सजा व 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के हलवाई चक गांव का है। गांव के लालता प्रसाद पुत्र मुन्नीलाल ने शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह के माध्यम से न्यायालय में बताया कि पांच जून 2016 की शाम छह बजे वादी के पुत्र ईश्वरदीन घर से धान का बीज क्रय करने के लिए नेदुल बाजार जा रहे थे। वह कोठिला नेदुल के बीच पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि गांव के संतोष यादव व दो अन्य अज्ञात ने पुरानी रंजिश में ईश्वरदीन को जान से मारने की नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देेने के बाद ईश्वरदीन को अचेतावस्था में पुलिया के नीचे फेंक दिया। काफी देर होने पर पिता उसकी तलाश में घटना स्थल पर पहुंचे तो पुलिया के नीचे अपने लड़के को घायलावस्था में देखे। उसे पीएचसी परशुरामपुर ले गए। रास्ते में ईश्वरदिन की मृत्यु हो गई मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायधीश ने अभियुक्त संतोष कुमार यादव सजा सुनाई।
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