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Basti News: पूर्व चेयरमैन व डायरेक्टर की गिरफ्तारी पर हाइकोर्ट से रोक
Sat, 03 May 2025 12:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 03 May 2025 12:44 AM IST
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हरैया। सहकारी गन्ना समिति विक्रमजोत के पूर्व अध्यक्ष डाॅ. अरविंद कुमार सिंह व समिति के वर्तमान डायरेक्टर कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी पर हाइकोर्ट से रोक लगा दी है। इनके खिलाफ गन्ना पर्यवेक्षक ने केस दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष को दो सप्ताह में बयानहल्फी प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
पिछले वर्ष 20 नवंबर को विक्रमजोत गन्ना समिति की बैठक हुई थी। समिति में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षक अर्जुन प्रसाद गौड़ गन्ना पर्यवेक्षक समिति के डायरेक्टर कुलदीप सिंह के फर्जी अभिलेखों के जरिये गन्ना सप्लाई का कोटा बनवाने के मामले में हुई शिकायत की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान कुलदीप सिंह की गन्ना पर्यवेक्षक से कहासुनी हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। पीड़ित पर्यवेक्षक ने इस मामले में थाने में तहरीर देकर कुलदीप सिंह और बैठक में मौजूद पूर्व चेयरमैन डाॅ. अरविंद सिंह को आरोपी बनाया था।
करीब पांच महीने तक खींचतान के बाद पुलिस ने चार अप्रैल को दोनों के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। मामले की जांच सीओ हरैया संजय सिंह कर रहे हैं। प्रकरण में आरोपियों ने दर्ज केस को फर्जी बताते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस को रद्द किए जाने की अपील की थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश राजीव गुप्ता व हरवीर सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई की। आरोपियों को फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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पिछले वर्ष 20 नवंबर को विक्रमजोत गन्ना समिति की बैठक हुई थी। समिति में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षक अर्जुन प्रसाद गौड़ गन्ना पर्यवेक्षक समिति के डायरेक्टर कुलदीप सिंह के फर्जी अभिलेखों के जरिये गन्ना सप्लाई का कोटा बनवाने के मामले में हुई शिकायत की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान कुलदीप सिंह की गन्ना पर्यवेक्षक से कहासुनी हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। पीड़ित पर्यवेक्षक ने इस मामले में थाने में तहरीर देकर कुलदीप सिंह और बैठक में मौजूद पूर्व चेयरमैन डाॅ. अरविंद सिंह को आरोपी बनाया था।
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करीब पांच महीने तक खींचतान के बाद पुलिस ने चार अप्रैल को दोनों के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। मामले की जांच सीओ हरैया संजय सिंह कर रहे हैं। प्रकरण में आरोपियों ने दर्ज केस को फर्जी बताते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस को रद्द किए जाने की अपील की थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश राजीव गुप्ता व हरवीर सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई की। आरोपियों को फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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