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Basti News: किशोरी के बाल काटने के दोषी पांच लोगों को सजा
Tue, 31 Oct 2023 12:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 31 Oct 2023 12:49 AM IST
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21 अप्रैल 2013 को हुई थी घटना, मोबाइल फोन चोरी का लगा था आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगाते हुए किशोरी को बंधक बनाकर पिटाई, बाल काटने, अश्लील हरकत करने के पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) ने सभी पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
इस संबंध में पीड़िता की मां ने गौर थाने में तहरीर देकर कहा था कि गांव के संजय के गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के इटवा गांव के रिश्तेदार बुम्मड़ ने 21 अप्रैल 2013 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री पर सुबह छह बजे मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन लोगों ने उसकी बेटी को संजय के दरवाजे पर ले जाकर रस्सी से हाथ-पैर बांध दिया। मोबाइल फोन चोरी की बात कबूल करवाने के लिए मारापीटा और अपशब्द कहते हुए बेटी को अपमानित करने के लिए उसके बाल भी काट दिए।
गांव के तमाम लोगों के पहुंचने पर उसकी बेटी काे छोड़ा। आरोप लगाया कि उसकी बेटी की इज्जत पर भी इन लोगों ने हमला किया। पुलिस ने पांच आरोपियों पर बलवा, मारपीट, बंधक बनाने, अपमानित करने और लैंंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 201क के तहत केस दर्ज किया। विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में संजय, उसकी पत्नी रेखा, संगीता पत्नी लखपत, सावित्र पत्नी पल्टू व संजय के रिश्तेदार बुम्मड़ निवासी इटवा थाना खोड़ारे जनपद गोंडा पर लगाया गया आरोप सिद्ध होने पर पांचों को सजा सुना दी गई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगाते हुए किशोरी को बंधक बनाकर पिटाई, बाल काटने, अश्लील हरकत करने के पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पाॅक्सो एक्ट) ने सभी पर आठ-आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
इस संबंध में पीड़िता की मां ने गौर थाने में तहरीर देकर कहा था कि गांव के संजय के गोंडा जिले के खोड़ारे थाना क्षेत्र के इटवा गांव के रिश्तेदार बुम्मड़ ने 21 अप्रैल 2013 को उसकी 13 वर्षीय पुत्री पर सुबह छह बजे मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन लोगों ने उसकी बेटी को संजय के दरवाजे पर ले जाकर रस्सी से हाथ-पैर बांध दिया। मोबाइल फोन चोरी की बात कबूल करवाने के लिए मारापीटा और अपशब्द कहते हुए बेटी को अपमानित करने के लिए उसके बाल भी काट दिए।
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गांव के तमाम लोगों के पहुंचने पर उसकी बेटी काे छोड़ा। आरोप लगाया कि उसकी बेटी की इज्जत पर भी इन लोगों ने हमला किया। पुलिस ने पांच आरोपियों पर बलवा, मारपीट, बंधक बनाने, अपमानित करने और लैंंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 201क के तहत केस दर्ज किया। विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में संजय, उसकी पत्नी रेखा, संगीता पत्नी लखपत, सावित्र पत्नी पल्टू व संजय के रिश्तेदार बुम्मड़ निवासी इटवा थाना खोड़ारे जनपद गोंडा पर लगाया गया आरोप सिद्ध होने पर पांचों को सजा सुना दी गई।
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